देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में 21 फ़ीसदी का उछाल आया है। स्वास्थ्य विभाग के रविवार को जारी आँकड़ों के अनुसार 24 घंटे में 27 हज़ार 553 मामले आए। इस दौरान कोरोना संक्रमित 284 लोगों की मौत हुई, हालाँकि 9249 लोग ठीक भी हुए हैं। अब देश में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1 लाख 22 हज़ार से ज़्यादा हो गई है। अब कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिएंट के मामले बढ़कर 1525 हो गए हैं।
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— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) January 2, 2022
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भारत के 23 राज्यों में अब तक तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन वैरिएंट के मामले आए हैं। देश में कुल आए 1500 से ज़्यादा मामलों में से 560 पूरी तरह ठीक हो गए हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 460 ओमिक्रॉन पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। इसके बाद दिल्ली में 351 नये वैरिएंट के मामले मिले हैं।
इनके अलावा गुजरात में 136, तमिलनाडु में 117, केरल में 109, राजस्थान में 69, तेलंगाना में 67, कर्नाटक में 64, हरियाणा में 63, पश्चिम बंगाल में 20, आंध्र प्रदेश में 17 और ओडिशा में 14 मामले आए हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, मणिपुर और पंजाब में भी नये वैरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं।
दिल्ली में शनिवार को कोरोनो वायरस मामलों में 50 फ़ीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
शुक्रवार को नए साल की पूर्व संध्या पर दिल्ली में 1,796 मामले दर्ज किए थे। दिल्ली सरकार ने इससे निपटने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं।
मुंबई में, 6,180 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए। शहर में पॉजिटिविटी दर 13 प्रतिशत के क़रीब है। कर्नाटक में भी एक दिन में एक हजार से ज़्यादा पॉजिटिव मरीज़ आए। इसमें से अकेले बेंगलुरु शहर में 810 मामले दर्ज किए गए।
बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी के पड़ोसी राज्य में शनिवार को गुड़गांव सहित पाँच ज़िलों में नये प्रतिबंधों की घोषणा की गई है। ये पाबंदियाँ 2 जनवरी से 12 जनवरी तक रहेंगी। गुड़गांव के अलावा फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत जिलों में प्रतिबंध लगाए जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक़ पांच जिलों में सिनेमा हॉल, स्विमिंग और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे।
इसके अलावा, मॉल और बाजारों को शाम 5 बजे तक खुले रहने की अनुमति है। बार और रेस्तरां अपनी बैठने की क्षमता के केवल 50 प्रतिशत के साथ काम कर सकते हैं। सरकारी और निजी दोनों कार्यालय, आपातकालीन और आवश्यक सेवाएं देने वालों को छोड़कर, केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्य कर सकते हैं।
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