वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे हो या नहीं इसको लेकर बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की खंडपीठ में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर लगी रोक गुरुवार तक के लिए बढ़ा दी है। इसके कारण एएसआई अब इस दिन तक यहां कोई सर्वे नहीं कर पाएगा। हाईकोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई गुरुवार को दोपहर 3.30 बजे होगी।
सुनवाई के दौरान बुधवार को हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें कुछ तकनीकी जानकारी चाहिए। इस पर फैसला आने तक एएसआई कोई सर्वे नहीं करेगा। एएसआई द्वारा कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे को लेकर एएसआई ने नई तकनीक को बताने की कोशिश की लेकिन वह कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाया। ऐसे में हाईकोर्ट ने एएसआई अधिकारी को गुरुवार को पेश होने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट ने यह आदेश वाराणसी की ज्ञानवापी अंजुमन इंतेजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में वाराणसी की जिला अदालत के 21 जुलाई को दिए उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का, एएसआई को सर्वे करने का आदेश दिया गया था। वाराणसी की जिला अदालत ने अपने आदेश में एएसआई को वजूखाना को छोड़कर पूरे मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने को कहा था।
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