पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास और बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। बताना होगा कि कुछ महीने पहले पंजाब में कुमार विश्वास और तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ पंजाब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी।
कुमार विश्वास और बग्गा के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज
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- 12 Oct, 2022
पंजाब पुलिस के द्वारा कुमार विश्वास और बग्गा के अलावा कांग्रेस नेता अलका लांबा के खिलाफ भी इसी तरह की एफआईआर दर्ज की गई थी। क्या है यह पूरा मामला?

एफआईआर को रद्द करने के लिए कुमार विश्वास और बग्गा ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। कुमार विश्वास को गिरफ्तार करने के लिए इस साल अप्रैल में पंजाब पुलिस उनके घर पहुंची थी।
कुमार विश्वास के खिलाफ क्या है मामला?
कुमार विश्वास के खिलाफ पंजाब पुलिस ने इस साल 12 अप्रैल को रूप नगर थाने में दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, आपराधिक साजिश रचने, धर्म या नस्ल के आधार पर दुश्मनी पैदा करने के इरादे से समाचार प्रकाशित करने या प्रसारित करने का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने कहा था कि नरिंदर सिंह की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है।