केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए कोविड दिशानिर्देश संशोधित किए हैं। अंतरराष्ट्रीय आगमन पर 7 दिनों के होम क्वारंटीन की बाध्यता को ख़त्म कर दिया गया है और अब कहा गया है कि वे खुद से 14 दिनों तक निगरानी रखें। इसके अलावा भी कई सहूलियतों की घोषणा की गई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि ये दिशानिर्देश 14 फ़रवरी से लागू होंगे। नये दिशानिर्देश में क्या-क्या है, उन्होंने ट्वीट कर स्वास्थ्य मंत्रालय के विस्तृत गाइडलाइंस की जानकारी दी है।
The @MoHFW_INDIA has issued revised guidelines for International Arrivals ✈️
— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) February 10, 2022
Guidelines to come in effect from 14th February.
Follow these diligently, stay safe & strengthen India's hands in the fight against #COVID19.
Main features include:
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नये संशोधित दिशानिर्देश में विदेशी यात्रियों के लिए एक बड़ी छूट दी गई है। देशों को जिस तरह से 'जोखिम वाले' और अन्य के रूप में वर्गीकरण गिया गया था उसको अब हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि अब किसी को भी विदेश से आने वाले यात्रियों को सैंपल देने और इसका परिणाम आने तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होगी।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा से 72 घंटे पहले लिए गए सैंपल के नकारात्मक आरटी-पीसीआर रिपोर्ट को अपलोड करने के अलावा, अब यात्रियों के पास संबंधित देशों से दिए गए पूर्ण टीकाकरण के प्रमाण पत्र को अपलोड करने का भी विकल्प होगा।
इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय उड़ान से आने वाले लोगों को आठवें दिन आरटी-पीसीआर परीक्षण करने और उसे एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने की ज़रूरत भी नहीं होगी।
अंतरराष्ट्रीय आगमन पर सभी देशों से आने वाले 2 फीसदी लोगों का रैंडम सैंपल लिया जाएगा। संशोधित दिशानिर्देशों में कहा गया है कि यात्री को नमूना देने पर हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी। 7 दिनों के होम क्वारंटीन की बाध्यता को भी खत्म कर दिया गया है। इसके बजाय अब यात्री भारत में आगमन के बाद 14 दिनों तक खुद ही निगरानी करेंगे।
सरकार के ये संशोधित अंतरराष्ट्रीय यात्रा दिशानिर्देश ओमिक्रॉन से आई कोविड लहर के धीमा पड़ने और दुनिया भर के कई देशों में मामले कम होने के मद्देनज़र आए हैं।
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