महाराष्ट्र की सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को हनुमान चालीसा को लेकर शनिवार शाम खार पुलिस स्टेशन ले जाया गया। बाद में पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार कर लिया। उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है।


नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 153 ए उन लोगों के खिलाफ लगाया जाता है जो किसी विशेष समूह या वर्ग के धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि पर या किसी धर्म के संस्थापकों और पैगम्बरों पर अभद्र निंदा या हमले करते हैं। कल रविवार को खार पुलिस नवनीत राणा और रवि राणा को बांद्रा हॉलिडे कोर्ट में पेश करेगी।