वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की शुक्रवार को हुई बैठक में फ़ैसला लिया गया कि कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं देने वाली कंपनियों पर 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा जीएसटी एंटी-प्रॉफ़िटीयरिंग अथॉरिटी के कार्यकाल को भी 2 साल के लिए (30 नवंबर 2021 तक) बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इसके अलावा 1 जनवरी 2020 से कारोबारियों को केवल एक पेज का रिटर्न फ़ॉर्म भरना होगा।
आधार से कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन, जीएसटी काउंसिल ने लिए कई अहम फ़ैसले
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- 29 Mar, 2025
जीएसटी काउंसिल की बैठक में फ़ैसला लिया गया कि कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं देने वाली कंपनियों पर 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जाएगा।
