दिल्ली में पिछले साल हुए दंगों की जांच के मामले में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म फ़ेसबुक को दिल्ली विधानसभा के पैनल के सामने पेश होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को दिए अपने आदेश में यह बात कही। अदालत ने यह भी कहा कि फ़ेसबुक को क़ानून और व्यवस्था से जुड़े मुद्दों जवाब देने के लिए मज़बूर नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्हें देखना केंद्र सरकार का काम है।
फ़ेसबुक को दिल्ली विधानसभा के पैनल के सामने पेश होना होगा: कोर्ट
- देश
- |
- 9 Jul, 2021
दिल्ली में पिछले साल हुए दंगों की जांच के मामले में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म फ़ेसबुक को दिल्ली विधानसभा के पैनल के सामने पेश होना होगा।

अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा कि दिल्ली विधानसभा के पैनल को शांति और सौहार्द्र से जुड़े किसी भी मामले में जानकारी लेने का हक़ है लेकिन उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि केंद्रीय नियमों के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण न हो।