दिल्ली में पिछले साल हुए दंगों की जांच के मामले में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म फ़ेसबुक को दिल्ली विधानसभा के पैनल के सामने पेश होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को दिए अपने आदेश में यह बात कही। अदालत ने यह भी कहा कि फ़ेसबुक को क़ानून और व्यवस्था से जुड़े मुद्दों जवाब देने के लिए मज़बूर नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्हें देखना केंद्र सरकार का काम है।