राजनीतिक दलों को फंडिंग के लिए चुनावी बांड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच चार याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिनमें कांग्रेस नेता जया ठाकुर और सीपीएम द्वारा दायर याचिकाएं भी शामिल हैं। इस योजना, मोदी सरकार ने 2 जनवरी, 2018 को जारी किया था। सरकार ने तब कहा था कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता आएगी। लेकिन यह पारदर्शिता कितनी है, यह सरकार के हलफनामे से सामने आ गया है।
चुनावी बांड सुप्रीम सुनवाई: भाजपा को 5 वर्षो में 5000 करोड़ की फंडिंग हुई
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- 31 Oct, 2023
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार 31 अक्टूबर से चुनावी बांड पर सुनवाई शुरू हो गई है। सरकार का रुख बहुत साफ है कि वो किसी भी नियम के तहत जनता को चुनावी बांड के संबंध में कोई जानकारी नहीं देना चाहती। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि जनता को यह अधिकार नहीं है कि वो राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जाने।
