सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा फायदा कमाने का कारोबार नहीं है। ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए एक मामले में की है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में ट्यूशन फीस को 24 लाख रुपये प्रति वर्ष तक बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई सोमवार को हुई थी।