प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी चीफ के कार्यकाल को लेकर आज 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को तगड़ा झटका लगा। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ई़डी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल का तीसरी बार विस्तार अवैध करार दे दिया है, लेकिन उन्हें 31 जुलाई तक पद पर बने रहने की अनुमति दे दी। अदालत ने कहा कि अब केंद्र सरकार को जांच एजेंसी के लिए एक नया प्रमुख नियुक्त करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसके मिश्रा का बढ़ाया गया कार्यकाल 2021 के फैसले का उल्लंघन है।