भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के भारत को प्रत्यर्पण की कोशिशों को झटका लगा है। डोमिनिका की अदालत ने उसके प्रत्यर्पण पर रोक लगा दी है। चोकसी के वकील की अपील के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया है। उसके वकील ने दलील रखी कि चोकसी को भारत को नहीं सौंपा जा सकता है क्योंकि वह अब भारत के नागरिक नहीं है। वकील ने यह दलील इसलिए दी क्योंकि एंटीगुआ की नागरिकता लेते ही चोकसी की भारत की नागरिकता ख़त्म हो गई थी।