भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के भारत को प्रत्यर्पण की कोशिशों को झटका लगा है। डोमिनिका की अदालत ने उसके प्रत्यर्पण पर रोक लगा दी है। चोकसी के वकील की अपील के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया है। उसके वकील ने दलील रखी कि चोकसी को भारत को नहीं सौंपा जा सकता है क्योंकि वह अब भारत के नागरिक नहीं है। वकील ने यह दलील इसलिए दी क्योंकि एंटीगुआ की नागरिकता लेते ही चोकसी की भारत की नागरिकता ख़त्म हो गई थी।
डोमिनिका कोर्ट से चोकसी के प्रत्यर्पण पर रोक; भारत लाना आसान नहीं?
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- 28 May, 2021
भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के भारत को प्रत्यर्पण की कोशिशों को झटका लगा है। डोमिनिका की अदालत ने उसके प्रत्यर्पण पर रोक लगा दी है। चोकसी की अपील के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

डायमंड ज्वैलरी कारोबारी मेहुल चोकसी को कैरिबियाई द्वीप डोमिनिका से गिरफ़्तार किया गया था। हाल ही में ख़बर आई थी कि वह एंटीगुआ से भी फ़रार हो गया है। बाद में उसे डोमिनिका में तब गिरफ़्तार किया गया जब वह क्यूबा जाने के प्रयास में था। कहा जा रहा है कि वह क्यूबा इसलिए भाग रहा था कि क्योंकि एंटीगुआ की ही तरह क्यूबा के साथ भी भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है। हालाँकि मेहुल चोकसी के वकील ने दावा किया है कि चोकसी को एंटीगुआ से जबरन उठाया गया था।