दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि उसने जो निर्देश दिए हैं, उन पर कोई अमल नहीं किया गया है। अदालत ने दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकार से कहा कि वह उसके द्वारा दिए गए निर्देशों पर उन्होंने कितना अमल किया है, इस बारे में अपना जवाब अदालत के सामने रखें। अदालत 2 दिसंबर को फिर से इस मामले में सुनवाई करेगी।
प्रदूषण को लेकर दिए गए हमारे निर्देशों पर कोई अमल नहीं हुआ: सुप्रीम कोर्ट
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- 29 Nov, 2021
दिल्ली में फैले प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगातार सख़्त टिप्पणियां की जा रही हैं।

सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि अदालत ने प्रदूषण कम करने के लिए निर्देश दिए थे लेकिन उन पर ज़ीरो अमल हुआ है। उन्होंने कहा कि अमल करना ही अहम मुद्दा है और अगर यह नहीं हो रहा है तो हम एक स्वतंत्र टास्क फ़ोर्स का निर्देश दे सकते हैं।
बेंच में शामिल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत ने राज्य सरकारों से कहा कि वे उन निर्देशों को लागू करें जिन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया है।
केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार के अफ़सर आदेशों का पालन कराने के लिए काम कर रहे हैं।