ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले में वाराणसी की जिला अदालत का फैसला आ गया है। जिला जज ए. के. विश्वेश की अदालत ने कहा है कि श्रृंगार गौरी मामला आगे सुने जाने योग्य है। हिंदू पक्ष के वकील ने पत्रकारों को बताया कि मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। अदालत का फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष से जुड़े तमाम लोगों ने जमकर जश्न मनाया।
ज्ञानवापी: जिला अदालत ने कहा- सुने जाने लायक है श्रृंगार गौरी मामला
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- 12 Sep, 2022

वाराणसी की सिविल कोर्ट में 5 हिंदू महिलाओं ने याचिका दायर कर मस्जिद के अंदर देवी-देवताओं की पूजा की इजाजत देने की मांग की थी। यह मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ही स्थित है।
बताना होगा कि वाराणसी की सिविल कोर्ट में 5 हिंदू महिलाओं ने याचिका दायर कर मस्जिद के अंदर देवी-देवताओं की पूजा की इजाजत देने की मांग की थी। यह मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ही स्थित है।
जबकि मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से इसे चुनौती दी गई थी। कमेटी ने अदालत में पूजा स्थल अधिनियम, 1991 का हवाला दिया था और कहा था कि इसके तहत हिंदू महिलाओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती।