ऐसे समय जब कोरोना महामारी से जूझ रहे भारत को अधिक से अधिक आर्थिक मदद की ज़रूरत है, अरबों रुपए अटके पड़े हैं क्योंकि विदेशी दान नियामक अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद ग़ैर-सरकारी संस्थाओं को पैसे मिलना मुश्किल हो गया है।
विदेशी दान क़ानून में संशोधन से कोरोना से लड़ने के लिए पैसे मिलने में अड़चन
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- 13 May, 2021
ऐसे समय जब कोरोना महामारी से जूझ रहे भारत को अधिक से अधिक आर्थिक मदद की ज़रूरत है, अरबों रुपए अटके पड़े हैं क्योंकि विदेशी दान नियामक अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद ग़ैर-सरकारी संस्थाओं को पैसे मिलना मुश्किल हो गया है।
नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 में ही इस नियम में संशोधन किया ताकि मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर काम कर रही संस्थाओं पर नकेल कसा जा सके। इसमें सितंबर 2020 में भी बदलाव किए गए।
लेकिन इसका ताज़ा शिकार वे गैर-सरकारी संस्थाएं हैं जो इस समय ऑक्सीजन, अस्थायी कोरोना अस्पताल, वेंटीलेटर, ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर जैसी चीजों के इंतजाम में लगी हैं।