केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह कोरोना से मारे गए सभी लोगों के लिए 4-4 लाख रुपये का मुआवजा नहीं दे सकती है क्योंकि इससे पूरी आपात राहत निधि खाली हो जाएगी। सरकार ने शनिवार देर रात सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर यह बात कही है। सरकार का यह हलफनामा उस याचिका के जवाब में है जिसमें न्यूनतम राहत और कोरोना से मारे गए लोगों को मुआवजा या अनुग्रह राशि देने की माँग की गई थी।
केंद्र ने SC से कहा- कोरोना हताहतों को 4 लाख मुआवजा नहीं दे सकते
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- 20 Jun, 2021
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह कोरोना से मारे गए सभी लोगों को 4 लाख रुपये मुआवजा नहीं दे सकती है क्योंकि इससे पूरी आपात राहत निधि खाली हो जाएगी। सरकार ने शनिवार देर रात सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर यह बात कही है।

सरकार के आधिकारिक आँकड़ों के मुताबिक़ शनिवार यानी 19 जून तक 3 लाख 86 हज़ार 713 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई है। इसका मतलब है कि ऐसे किसी राहत पैकेज की घोषणा होने पर इन मृतकों के परिवार वाले इसके लाभार्थी होंगे।