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कोरोना संक्रमण के मामले तेज़ी से बढ़ने के बीच ही केंद्र सरकार ने बुधवार को नई गाइडलाइंस जारी की है। अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रात का कर्फ़्यू और स्थानीय तौर पर पाबंदी लगाने की छूट होगी। राज्य स्थिति के अनुसार फ़ैसला ले सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन के लिए ऐसी छूट नहीं होगी। इसका मतलब है कि कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर लॉकडाउन लगाए जाने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होगी।
नयी गाइडलाइंस को 'निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए दिशा-निर्देश' नाम से जारी किया गया है। ये 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के एक दिन बाद इसे जारी किया गया है।
ये गाइडलाइंस तब आई हैं जब भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 90 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। पिछले हफ्ते नई दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में संक्रमण के मामले बढ़े हैं और अस्पतालों पर मरीजों का दबाव बढ़ गया है। दुनिया में दूसरे स्थान पर रहने वाले भारत में कोरोना से 1.34 लाख से अधिक मौतें हुई हैं।
देश में पिछले एक महीने में हर रोज़ संक्रमण के मामलों में गिरावट देखी गई है, लेकिन अभी भी औसतन हर दिन क़रीब 45,000 नए संक्रमण के मामले आ रहे हैं।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी इस दिशा-निर्देश में कहा गया है कि राज्य सरकारें कार्यालयों में काम के लिए अलग-अलग समय भी तय कर सकती हैं ताकि कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या कम रखी जा सके।
इन दिशा-निर्देशों में कुछ राज्यों-केंद्र शासित क्षेत्रों में नए मामलों में हालिया बढ़ोतरी, त्यौहारों के मौसम और सर्दियों की शुरुआत को ध्यान में रखते हुए कुछ अहम बातों पर ज़ोर दिया गया है।
नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि महामारी को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए सावधानी बनाए रखना और निर्धारित संशोधन रणनीति का सख्ती से पालन करना ज़रूरी है।
इसमें यह भी कहा गया है कि स्थानीय ज़िला, पुलिस और नगर निगम के अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे कि निर्धारित रोकथाम उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए।
नई गाइडलाइंस जारी होने से पहले पंजाब ने नये प्रतिबंधों की घोषणा की है। दिल्ली-एनसीआर में कोरोना की गंभीर स्थिति को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को कहा कि सभी शहरों और कस्बों में फिर से रात का कर्फ्यू लगेगा। 1 दिसंबर से मास्क न पहनने या सामाजिक दूरी का पालन न करने पर जुर्माना दोगुना कर दिया जाएगा। इस फ़ैसले के बाद पंजाब के सभी होटल, रेस्त्रां और मैरिज हॉल रात 9.30 बजे बंद हो जाएँगे। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक से रात का कर्फ्यू लागू रहेगा।
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