कोरोना संक्रमण के मामले तेज़ी से बढ़ने के बीच ही केंद्र सरकार ने बुधवार को नई गाइडलाइंस जारी की है। अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रात का कर्फ़्यू और स्थानीय तौर पर पाबंदी लगाने की छूट होगी। राज्य स्थिति के अनुसार फ़ैसला ले सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन के लिए ऐसी छूट नहीं होगी। इसका मतलब है कि कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर लॉकडाउन लगाए जाने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होगी।
गाइडलाइंस- रात के कर्फ्यू की इजाजत, मंजूरी के बाद ही लॉकडाउन
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- 25 Nov, 2020
बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को नई गाइडलाइंस जारी की है। अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रात का कर्फ़्यू और स्थानीय तौर पर पाबंदी लगाने की छूट होगी। लॉकडाउन लगाए जाने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होगी।

नयी गाइडलाइंस को 'निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए दिशा-निर्देश' नाम से जारी किया गया है। ये 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के एक दिन बाद इसे जारी किया गया है।