केंद्र सरकार सीएए (नागरिकता संशोधन कानून) को लेकर विवादों में रही है। हालांकि उसने आलोचनाओं की परवाह किए बिना इसे लागू भी कर दिया। लेकिन सीएए को लेकर वो कितना गंभीर है, उसका अंदाजा हाल के घटनाक्रम से लगाया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आरटीआई जवाब के अनुसार,ऑनलाइन आए नागरिकता आवेदनों के रिकॉर्ड को बनाए रखने का कोई प्रावधान नहीं है। मंत्रालय का यह जवाब बांग्ला पोक्खो द्वारा दायर आरटीआई आवेदनों पर आई। यह संगठन  बंगालियों के अधिकारों के लिए काम करने का दावा करता है। इस संगठन ने गृह मंत्रालय की  वेबसाइट के माध्यम से नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले लोगों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी थी।