नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) को लेकर देश भर में विरोध झेल रही केंद्र सरकार अपना हठयोग छोड़ने के लिये तैयार नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अदालत में इस क़ानून को चुनौती नहीं दी जा सकती। यह स्थिति तब है जब कई राज्यों में इस क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पास हो चुका है और कुछ राज्यों ने इस क़ानून को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी है।
नागरिकता क़ानून वैध, अदालत में नहीं दी जा सकती चुनौती: केंद्र
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- 17 Mar, 2020
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि नागरिकता संशोधन क़ानून को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
