पंजाब और बंगाल की सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस आदेश का विरोध किया है, जिसमें बीएसएफ़ के अधिकार क्षेत्र को 15 किमी. से बढ़ाकर 50 किमी. कर दिया गया है। यह अधिकार क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंदर बढ़ाया गया है। कहा जा रहा है कि इससे तस्करी पर रोक लगेगी और सुरक्षा बलों का ऑपरेशन बेहतर होगा।
बीएसएफ़ का अधिकार क्षेत्र बढ़ा, पंजाब-बंगाल ने किया पुरजोर विरोध
- देश
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- 14 Oct, 2021
बीएसएफ़ के अधिकार क्षेत्र को 15 किमी. से बढ़ाकर 50 किमी. करने का पंजाब और बंगाल की सरकार ने विरोध किया है।

पंजाब और बंगाल की सरकार ने इस क़दम को बेतुका बताया है। उन्होंने इसे संघीय ढांचे पर सीधा हमला और केंद्रीय एजेंसियों का दख़ल भी बताया है।
आदेश के मुताबिक़, केंद्रीय बलों के जवान अब देश के तीन राज्यों- असम, पंजाब और बंगाल के ज़्यादा इलाक़े में गिरफ़्तारी, तलाशी अभियान और जब्त करने की कार्रवाई कर सकेंगे। लेकिन पंजाब के अमृतसर, तरन तारन और पठानकोट में पुलिस के साथ उनका टकराव हो सकता है।