सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिलकीस बानो की ओर से दायर याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। बिलकीस बानो ने गुजरात सरकार के द्वारा सामूहिक बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए गए 11 अभियुक्तों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उम्र कैद की सजा काट रहे इन 11 दोषियों को इस साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था।
बिलकीस बानो मामला: SC का तुरंत सुनवाई से इनकार
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- 14 Dec, 2022
बिलकीस बानो की ओर से पेश हुईं एडवोकेट शोभा गुप्ता ने इस मामले की सुनवाई के लिए एक अलग बेंच बनाने की मांग को दोहराया। इस पर सीजेआई ने कहा कि इस याचिका को लिस्ट किया जाएगा और वह एक ही बात को बार-बार अदालत के सामने ना दोहराएं।

इस याचिका पर 13 दिसंबर को सुनवाई होनी थी लेकिन जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली सुनवाई की बेंच से खुद को अलग कर लिया था।
बुधवार को जब सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को जल्दी लिस्ट करने की मांग की गई तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस पर आपत्ति जताई। बिलकीस बानो की ओर से पेश हुईं एडवोकेट शोभा गुप्ता ने इस मामले की सुनवाई के लिए एक अलग बेंच बनाने की मांग को दोहराया। इस पर सीजेआई ने कहा कि इस याचिका को लिस्ट किया जाएगा और वह एक ही बात को बार-बार अदालत के सामने ना दोहराएं, यह बेहद इरिटेटिंग है।