लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को भारत सरकार से उसके प्रस्तावित निर्णय के बारे में पूछा। कर्नाटक के भाजपा नेता द्वारा इस संबंध में पीआईएल दायर कर सीबीआई जांच की मांग की गई है। लेकिन केस की सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9(2) के तहत सक्षम प्राधिकारी गृह मंत्रालय को अपनी शिकायत भेजी थी, जिसमें गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ...तो फिर हम पहले भारत सरकार का निर्णय जानना चाहेंगे। अभी राहुल गांधी की नागरिकता पर कोई बात नहीं होगी।