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लॉकडाउन : नए दिशा निर्देश में किन-किन चीजों की छूट है?

लॉकडाउन बढ़ाने के फ़ैसले के साथ ही नए दिशा निर्दश जारी कर दिए गए हैं। इसमें किन गतिविधियों की छूट होगी, यहाँ जानें। 
  • सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ग़ैरज़रूरी गतिविधियों की इजाज़त नहीं होगी। इन इलाक़ों में धारा 144 लागू कर दी जाएगी।
  • सभी ज़ोन में 65 साल से अधिक उम्र के लोग, जिन्हें पहले से कोई ख़तरनाक रोग हो, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे कहीं आना-जाना नहीं कर सकेंगे।
  • कंटेनमेंट ज़ोन में बने अस्पतालों में ओपीडी बंद रहेंगे। पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन में ओपीडी तभी खुले रहेंगे, जब वे सोशल डिस्टैंसिंग के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। 
  • रेड ज़ोन में कुछ गतिविधियों पर पूरी रोक होगी। इन इलाक़ों में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, बसें, नाई की दुकान, स्पा वगैरह पूरी तरह बंद रहेंगे। 
  • रेड ज़ोन में सिर्फ़ कुछ गतिविधियों के लिए ही गाड़ियों की अनुमति होगी। इसमें भी चार पहिए की गाड़ी में सिर्फ़ दो लोग बैठ सकेंगे, मोटर साइकिल पर एक ही आदमी बैठेगा।
  • स्पेशन इकोनॉमिक ज़ोन, एक्सपोर्ट ओरियंटेड यूनिट, इंडस्ट्रियल इस्टेट्स और इंडस्ट्रियल टाउनशिप में बसी औद्योगिक ईकाइयों को काम करने की इजाज़त दी गई है।
  • आवश्यक वस्तुओं, दवा, उनसे जुड़े कच्चे माल के परिवहन व उत्पादन की छूट होगी। 
  • सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेअर, जूट उद्योग, पैकेजिंग व मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में काम करने की इजाज़त होगी। 
  • निर्माण क्षेत्र में काम करने की छूट वहीं होगी, जहाँ उसी स्थान पर कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था होगी। 
  • ग्रामीण इलाक़ों की ईकाइया, मनरेगा, खाद्य प्रसंस्करण, ईंट-भट्ठा पर काम करने की छूट होगी। 
  • ऑरेंज ज़ोन में ओला-उबर जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों को एक ड्राइवर के साथ सिर्फ एक मुसाफ़िर की अनुमति होगी।
  • इस ज़ोन में एक ज़िले से दूसरे ज़िले में गाड़ियाँ जा सकेंगी।
  • ग्रीन ज़ोन में सभी गतिविधियों की अनुमति होगी, लेकिन जिन पर पूरे देश में प्रतिबंध होगी, उन पर यहाँ भी रोक होगी।
  • बसें आधी क्षमता के साथ ही चल सकेंगी।
  • बस डिपो में भी क्षमता के आधे कर्मचारी ही काम पर आएंगे। 
  • नए दिशा निर्देश में कहा गया है कि ई-कॉमर्स को छूट मिलेगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई-कॉमर्स को मंजूरी दी गई है। 
  • स्टैंडअलोन दुकान यानी जहाँ अकेली एक दुकान होगी, वह खुल सकती है। लेकिन बाज़ार या मॉल की दुकानें बंद रहेंगी।
  • वाणिज्यिक संस्थानों में दफ़्तर खुल सकते हैं, पर वहाँ 33 प्रतिशत यानी एक तिहाई कर्मचारी ही काम कर सकते हैं।
  • ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन में शराब का दुकानें खुल सकती हैं। 
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क़मर वहीद नक़वी
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