सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार को स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सभी प्रमुख गवाहों की जांच होने तक बिभव कुमार को सीएम के निजी सचिव के रूप में अपना पद संभालने या सीएम आवास में प्रवेश करने से रोक दिया।
स्वाति मालीवाल केस: केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को SC से जमानत
- दिल्ली
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- 2 Sep, 2024
18 मई को केजरीवाल के सिविल लाइंस स्थित आवास पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित रूप से हमला किया गया था। इसके बाद बिभव कुमार को मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि बिभव कुमार 100 दिनों से न्यायिक हिरासत में हैं और उनके ख़िलाफ़ आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। अदालत ने जमानत देते हुए बिभव कुमार को मामले के खिलाफ बोलने से रोक दिया, जब तक कि सभी प्रमुख गवाहों की जाँच नहीं हो जाती। अदालत ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि वह इस प्रक्रिया को अधिकतम 3 सप्ताह में पूरा करे।