बिहार में आरक्षण बढ़ाकर 65% करने के फै़सले पर नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के फै़सले को रद्द कर दिया। जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद नीतीश सरकार ने पिछले साल नवंबर में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में वंचित वर्गों के लिए कोटा बढ़ा दिया था।