बिहार में आरक्षण बढ़ाकर 65% करने के फै़सले पर नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के फै़सले को रद्द कर दिया। जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद नीतीश सरकार ने पिछले साल नवंबर में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में वंचित वर्गों के लिए कोटा बढ़ा दिया था।
बिहार में आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने के फैसले को हाईकोर्ट ने किया रद्द
- बिहार
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- 20 Jun, 2024
पिछले साल नवंबर में बिहार विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से आरक्षण विधेयक पारित किये जाने के कुछ ही दिनों बाद नीतीश सरकार ने कोटा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की थी।

बिहार सरकार का आरक्षण सीमा बढ़ाने का फ़ैसला तब लिया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आरक्षण की सीमा 50 फीसदी तय कर रखी है। हालाँकि, दुर्लभ मामलों में इस सीमा के बाद भी कुछ जगहों पर आरक्षण दिया गया है।