पटना से लगभग 90 किलोमीटर दूर दक्षिण सेनारी में 18 मार्च 1999 को हुए नरसंहार में निचली अदालत से सजायाफ्ता एक दर्जन से अधिक लोगों को बीते शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। इस नरसंहार में सवर्ण समाज के 34 लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी गयी थी। इस फ़ैसले के बाद सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर यह सवाल खड़ा किया जा रहा है कि सारे अभियुक्त निर्दोष साबित हुए तो आखिर इस नरसंहार का मुजरिम कौन है और सरकार कोर्ट में साक्ष्य क्यों नहीं जुटा पायी।

पटना से लगभग 90 किलोमीटर दूर दक्षिण सेनारी में 18 मार्च 1999 को हुए नरसंहार में निचली अदालत से सजायाफ्ता एक दर्जन से अधिक लोगों को बीते शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट ने बरी कर दिया।
बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल ललित किशोर की सलाह पर सूबे के कानून मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि इस फ़ैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी।