बंबई हाईकोर्ट ने भीम आर्मी को किसी तरह की अंतरिम राहत देने से साफ़ इनकार कर दिया है। अदालत इस मामले की सुनवाई 4 जनवरी को करेगी। इस दलित संगठन ने भीमा कोरेगाँव में कार्यक्रम करने से पुणे पुलिस के इनकार करने के ख़िलाफ़ यह याचिका रविवार को दायर की थी। इस याचिका में यह भी कहा गया था कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर 'रावण' और दूसरे दलित कार्यकर्ताओं को ग़ैरक़ानूनी तरीके से गिरफ़्तार करने की वजह से उन्हें 10 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। चंद्रशेखर और दूसरे लोगोें को मुंबई पुलिस ने गिरफ़्तार किया था।