राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने निवर्तमान प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर बुधवार आधी रात को नेशनल असेंबली (एनए) को भंग करने को मंजूरी दे दी, जिससे वर्तमान सरकार के कार्यकाल का अंत हो गया। पाकिस्तान के द डॉन अखबार ने यह जानकारी दी। असेम्बली को भंग करने की अधिसूचना ऐवान-ए-सद्र ने जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि एनए को संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत भंग कर दिया गया है। अनुच्छेद 58 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश के 48 घंटे के भीतर विधानसभा को भंग करने में विफल रहते हैं, तो विधानसभा खुद ही भंग हो जाती है।
पाकिस्तान नेशनल असेम्बली आधी रात को भंग, चुनाव आयोग पर नजरें
- दुनिया
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- 29 Mar, 2025
पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली यानी संसद को बुधवार-गुरुवार आधी रात को भंग कर दिया गया। अब सभी की नजरें पाकिस्तान के चुनाव आयोग पर है कि वो चुनाव तीन महीने में कराएगा या छह महीने में। तब तक अंतरिम सरकार काम करेगी।
