राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने निवर्तमान प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर बुधवार आधी रात को नेशनल असेंबली (एनए) को भंग करने को मंजूरी दे दी, जिससे वर्तमान सरकार के कार्यकाल का अंत हो गया। पाकिस्तान के द डॉन अखबार ने यह जानकारी दी। असेम्बली को भंग करने की अधिसूचना ऐवान-ए-सद्र ने जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि एनए को संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत भंग कर दिया गया है। अनुच्छेद 58 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश के 48 घंटे के भीतर विधानसभा को भंग करने में विफल रहते हैं, तो विधानसभा खुद ही भंग हो जाती है।
इस बीच, प्रधानमंत्री शहबाज और नेशनल असेम्बली में विपक्ष के नेता के पास कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम तय करने के लिए संविधान के अनुसार अब तीन दिन का समय है। लेकिन अगर वे किसी नाम पर सहमत होने में नाकाम रहते हैं, तो मामला स्पीकर द्वारा गठित एक समिति को भेजा जाएगा, जिसे 3 दिनों के भीतर अंतरिम पीएम के लिए एक नाम को अंतिम रूप देना होगा। हालाँकि, यदि समिति तय वक्त में फैसला लेने में असमर्थ है, तो नामांकित व्यक्तियों के नाम पाकिस्तान चुनाव आयोग को भेज दिए जाते हैं। अंतिम निर्णय लेने के लिए आयोग के पास दो दिन का समय होता है।
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पाकिस्तान चुनाव आयोग की भूमिका
नेशनल असेंबली भंग होने के बाद, पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) की भूमिका शुरू होती है।
ईसीपी एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो चुनाव के आयोजन और संचालन का प्रभारी है। पाकिस्तान संविधान के अनुच्छेद 224 के अनुसार, ईसीपी को विधानसभा का पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के 60 दिनों के भीतर या जल्द विघटन की स्थिति में 90 दिनों के भीतर आम चुनाव कराना होगा।
हालांकि ईसीपी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बाध्य है, उसके पास कुछ परिस्थितियों, जैसे चुनाव अधिनियम के उल्लंघन के तहत नतीजे के 60 दिनों के भीतर चुनाव को रोकने या उसे अमान्य घोषित करने की भी शक्ति है। इस तरह चुनाव आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में अधिकतम तीन महीने में चुनाव कराना होगा।
प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने नेशनल असेम्बली में अपने विदाई भाषण के दौरान कहा कि "आज रात, सदन की अनुमति से, मैं राष्ट्रपति को नेशनल असेंबली को भंग करने की सलाह भेजूंगा।" बाद में संसदीय कार्य मंत्री मुर्तजा जावेद अब्बासी ने एक बयान में कहा कि ''निर्वाचित सरकार ने अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है'' और उनके मंत्रालय ने संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत विधानसभा को भंग करने का संदेश पीएम को भेज दिया है। बयान में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत एक अंतरिम सरकार के गठन का अनुरोध किया गया है।
बुधवार को नेशनल असेंबली में अपने विदाई भाषण में, प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ ने देश के मुख्य कार्यकारी के रूप में अपने 16 महीने के लंबे कार्यकाल को "जीवन की सबसे कठिन परीक्षा" करार दिया।
उन्होंने कहा, "मुझे अपने 38 साल लंबे राजनीतिक करियर में पहले कभी इतनी कठिन परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ा क्योंकि देश गंभीर आर्थिक संकट में फंस गया था, तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई थीं और राजनीतिक अराजकता थी।"
प्रधानमंत्री ने कहा कि वह अंतरिम सरकार के पीएम के उम्मीदवारों पर चर्चा करने के लिए गुरुवार को विपक्ष के नेता राजा रियाज़ से मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार को अपने 16 महीने लंबे संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान कई चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, "हमें पिछली सरकार की विफलता और लापरवाही का बोझ उठाना पड़ा।" उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने “किसी भी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को जेल नहीं भेजा या उन्हें गलत तरीके से परेशान नहीं किया। यह हमारी परंपरा कभी नहीं थी।”
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पीटीआई अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम लिए बिना शहबाज शरीफ ने कहा, अगर किसी पार्टी के नेता को आज सलाखों के पीछे डाल दिया गया, तो हम इससे खुश नहीं हैं। और अगर कुछ लोगों ने इस पर मिठाइयां बांटी हैं तो यह सही नहीं है। यह अच्छी परंपरा नहीं है।
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