लगता है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश की कोई परवाह नहीं है। कोर्ट ने अपने आदेश में योगी सरकार से कहा था कि उसे सदबुद्धि आए और वह 16 मार्च तक होर्डिंग्स को हटा ले। इन होर्डिंग्स में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में हुई हिंसा के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुक़सान पहुंचाने वाले अभियुक्तों के फ़ोटो लगाये गये थे। लेकिन योगी सरकार ने जोर देकर कहा है कि इन होर्डिंग्स को किसी भी हालत में नहीं हटाया जाएगा।