उन्नाव बलात्कार और अपहरण मामले में दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट ने बीजेपी से निष्कासित और विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी क़रार दिया है। कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो क़ानून की धारा 5 (सी) और 6 के तहत दोषी ठहराया है। सेंगर की सजा पर 19 दिसंबर को बहस होगी।