शुरुआती अगर-मगर के बाद आख़िरकार सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक़ सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड ने अयोध्या में पांच एकड़ जमीन लेना मंजूर कर लिया है। वक़्फ़ बोर्ड ने भी राम मंदिर निर्माण की तर्ज पर अयोध्या में मसजिद के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का गठन करने का फ़ैसला किया है। सोमवार को हुई सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड की बैठक में यह फ़ैसला लिया गया है। बोर्ड ने अयोध्या में सरकार की ओर से दी जा रही इस ज़मीन पर भारतीय एवं इसलामिक सभ्यता के अध्ययन के लिए केंद्र, चैरिटेबल अस्पताल और एक लाइब्रेरी बनाने का फ़ैसला भी बैठक में लिया है।
सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड ने मंजूर की अयोध्या में पांच एकड़ ज़मीन, मसजिद-अस्पताल बनाएगा
- उत्तर प्रदेश
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- 24 Feb, 2020

सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड ने आख़िरकार सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक़ अयोध्या में पांच एकड़ जमीन लेना मंजूर कर लिया है।
ग़ौरतलब है कि पिछले साल 9 नवंबर को दिए अपने फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल रामलला को और मुसलिम पक्ष को मसजिद के लिए दूसरी जगह 5 एकड़ ज़मीन देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया था कि मंदिर निर्माण के लिए वह 3 महीने के भीतर ट्रस्ट बनाए। केंद्र सरकार ने ट्रस्ट का गठन कर दिया है और अब सभी की निगाहें मामले के अहम पक्षकार सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड पर थीं कि वह सरकार द्वारा दी गयी ज़मीन लेगा या नहीं।