नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ उत्तर प्रदेश में हुए प्रदर्शनों के दौरान यूपी पुलिस पर बर्बरता करने के आरोप लगे तो न्यायपालिका की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। मुज़फ्फरनगर में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। मुज़फ्फरनगर के एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) अमित सिंह ने बीते बुधवार को आदेश दिया है कि नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में संपत्ति को हुए नुक़सान के एवज में 53 लोगों को 23.41 लाख की राशि चुकानी होगी। एडीएम ने एक महीने पहले इन लोगों को नोटिस जारी किया था। मुज़फ्फरनगर में 20 दिसंबर, 2019 को हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इन 53 में से 50 लोगों ने इन नोटिसों का जवाब दिया है। अंग्रेजी अख़बार ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ के मुताबिक़, एडीएम के इस आदेश और पूरी क़ानूनी प्रक्रिया में कई ख़ामिया हैं।