यदि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में घर के बाहर आप पकड़े जाते हैं और आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो यह दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर जेल भी हो सकती है। इस ऐप को किसी क्षेत्र में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति और संक्रमित लोगों को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। यह नियम नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वालों पर तो लागू होगा ही, साथ ही बाहर से आने वाले लोगों पर भी यह नियम लागू होगा। नोएडा प्रशासन ने यह ताज़ा आदेश निकाला है।
नोएडा: स्मार्टफ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप नहीं तो 1000 रुपये का जुर्माना या 6 माह जेल
- उत्तर प्रदेश
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- 5 May, 2020
यदि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में घर के बाहर आप पकड़े जाते हैं और आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो यह दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर जेल भी हो सकती है।

नोएडा प्रशासन का यह ताज़ा आदेश केंद्र सरकार के आदेश के ख़िलाफ़ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस ऐप को देश भर में सिर्फ़ सभी निजी और सरकारी कर्मचारियों के लिए ज़रूरी बनाया है। आदेश में कहा गया है कि अगर किसी निजी कंपनी के कर्मचारी के फ़ोन में इस ऐप को नहीं पाया जाता है तो कंपनी के प्रमुख को ज़िम्मेदार माना जाएगा। हालाँकि अप्रैल की शुरुआत में जब इस ऐप को लॉन्च किया गया था तब इसके स्वैच्छिक उपयोग की बात कही गई थी।