यदि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में घर के बाहर आप पकड़े जाते हैं और आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो यह दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर जेल भी हो सकती है। इस ऐप को किसी क्षेत्र में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति और संक्रमित लोगों को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। यह नियम नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वालों पर तो लागू होगा ही, साथ ही बाहर से आने वाले लोगों पर भी यह नियम लागू होगा। नोएडा प्रशासन ने यह ताज़ा आदेश निकाला है।