इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अज़ान को लेकर एक बड़ा अहम फ़ैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अज़ान इसलाम का अहम हिस्सा है, लेकिन लाउडस्पीकर से अज़ान इसलाम का हिस्सा नहीं हो सकता।