समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान को हेट स्पीच के एक मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है। इससे पहले अदालत ने उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया था। यह मामला साल 2019 का है। उत्तर प्रदेश में रामपुर की एक अदालत ने यह फैसला सुनाया है। आज़म खान पर अदालत ने 25000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
मोदी-योगी के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में आज़म को 3 साल की सजा
- उत्तर प्रदेश
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- 27 Oct, 2022
क्या है यह पूरा मामला जिसमें सपा के वरिष्ठ नेता आज़म खान को जेल की सजा सुनाई गई है? क्या इससे आज़म खान की मुश्किलें बढ़ेंगी?

कहा जा रहा है कि आजम़ खान की विधानसभा सदस्यता भी जा सकती है। क्योंकि नियमों के मुताबिक किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे ज्यादा की जेल की सजा सुनाई जाती है तो उसे विधानसभा से इस्तीफा देना पड़ता है।
क्या है मामला?
आज़म खान पर आरोप है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उस वक्त रामपुर के जिलाधिकारी रहे आन्जनेय कुमार सिंह के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की थी। तब इसके चलते आज़म खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।