अयोध्या की एक राजस्व अदालत ने कहा है कि किसी भी दलित की जमीन को ट्रस्ट को दिया जाना पूरी तरह से अवैध है। असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर (एआरओ) ने फैसला दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दलित समुदाय की 21 बीघा जमीन को महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को ट्रांसफर किए जाने का फैसला अब निरस्त हो गया है। यह जमीन 22 अगस्त, 1996 को तत्कालीन राज्य सरकार ने इस ट्रस्ट को ट्रांसफर की थी।
अयोध्या में दलितों की जमीन ट्रस्ट को दिया जाना अवैध: कोर्ट
- उत्तर प्रदेश
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- 6 Jan, 2022
द इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ दिन पहले ही एक खबर छापी थी कि नवंबर 2019 में अयोध्या विवाद में फैसला आने के बाद अयोध्या में जमीन खरीदने की होड़ लग गई थी।

हालांकि एआरओ ने ट्रस्ट के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की सिफारिश नहीं की है।
बता दें कि द इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ दिन पहले ही एक खबर छापी थी कि नवंबर 2019 में अयोध्या विवाद में फैसला आने के बाद अयोध्या में जमीन खरीदने की होड़ लग गई थी।
अखबार ने कहा था कि इस ट्रस्ट ने राम मंदिर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर 21 बीघा यानी लगभग 52000 वर्ग मीटर जमीन दलितों से खरीदी थी और इसमें नियमों का उल्लंघन किया गया था।