अयोध्या की एक राजस्व अदालत ने कहा है कि किसी भी दलित की जमीन को ट्रस्ट को दिया जाना पूरी तरह से अवैध है। असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर (एआरओ) ने फैसला दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दलित समुदाय की 21 बीघा जमीन को महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को ट्रांसफर किए जाने का फैसला अब निरस्त हो गया है। यह जमीन 22 अगस्त, 1996 को तत्कालीन राज्य सरकार ने इस ट्रस्ट को ट्रांसफर की थी।