उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में प्रदर्शन करने वालों से सार्वजनिक संपत्ति के नुक़सान की वसूली के लिए योगी सरकार की ओर से सड़कों, चौराहों पर होर्डिंग्स लगाना जनता ही नहीं हाई कोर्ट को नागवार गुजरा है। मामले का खुद-ब-खुद संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने शनिवार को भी इस मामले में सुनवाई की थी और अवकाश के दिन यानी रविवार को भी सुनवाई की।
सीएए: वसूली वाले होर्डिंग्स को लेकर हाई कोर्ट सख़्त, कल आएगा फ़ैसला
- उत्तर प्रदेश
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- 8 Mar, 2020

कोर्ट ने रविवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि यूपी सरकार का होर्डिंग लगाने का क़दम पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि यह लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण है।
हाई कोर्ट ने कहा कि रविवार दोपहर तीन बजे तक सभी होर्डिंग्स हटा दी जाएं और अदालत को इस बारे में सूचित किया जाए। हाई कोर्ट ने सरकार के अधिकारियों से कहा कि उम्मीद है आपको सदबुद्धि आएगी और होर्डिंग्स को तुरंत हटा दिया जाएगा। इसके बाद अदालत ने फ़ैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत इस मामले में 9 मार्च को फ़ैसला सुनाएगी।