होर्डिंग्स लगाने के मामले में हाई कोर्ट से योगी सरकार को झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को फ़ैसला सुनाया है कि इन होर्डिंग्स को हटा दिया जाए।
कोर्ट ने रविवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि यूपी सरकार का होर्डिंग लगाने का क़दम पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि यह लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण है।