इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ़ आर्य समाज सोसायटी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र विवाह की वैधता को साबित नहीं करते हैं। इसने यह भी कहा है कि शादी को भी पंजीकृत किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब वह एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रहा था।