ज्ञानवापी विवाद मामले में हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति दी जाएगी या नहीं, इसका फ़ैसला वाराणसी की स्थानीय अदालत में ही होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया है। इसने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मस्जिद परिसर के अंदर पूजा करने के अधिकार की मांग वाली 5 हिंदू महिलाओं के मुकदमे की सुनवाई को चुनौती दी गई थी।