उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को सख़्त क़दम उठाते हुए कहा है कि प्रदेश में मास्क पहनना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है और कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क के पाया गया तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। पहले यह जुर्माना 100 रुपये था।
उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहना तो होगा 500 रुपये का जुर्माना
- उत्तर प्रदेश
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- 10 Jul, 2020
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 55 घंटे का लॉकडाउन भी लगा दिया है। यह लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होगा और सोमवार सुबह 5 बजे तक चलेगा।

इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 55 घंटे का लॉकडाउन भी लगा दिया है। यह लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होगा और सोमवार सुबह 5 बजे तक चलेगा। इस दौरान सभी ऑफ़िस, बाज़ार और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, हालांकि ज़रूरी सामानों की आपूर्ति होती रहेगी।
राज्य के स्वास्थ्य महकमे के प्रधान सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि 500 रुपये के जुर्माने को लेकर सरकार ने नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है। हाल ही में महाराष्ट्र में मीरा-भयंदर नगर निगम ने भी मास्क न पहनने पर 500 रुपये और सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगा दिया था।