सीबीआई ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत से कहा है कि वह आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को दी गई जमानत को रद्द करे। सीबीआई ने अदालत के सामने दलील रखी कि तेजस्वी यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान सीबीआई अफसरों को धमकी दी और इससे यह मामला प्रभावित हुआ है। अदालत की विशेष जज गीतांजलि गोयल ने सीबीआई की याचिका पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है।
तेजस्वी ने अफसरों को धमकाया, उनकी जमानत रद्द हो: सीबीआई
- बिहार
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- 17 Sep, 2022
क्या है आईआरसीटीसी घोटाला मामला और सीबीआई ने अदालत के सामने और क्या कहा?

क्या है मामला?
आईआरसीटीसी घोटाला मामला 2006 में रांची और ओडिशा के पुरी में आईआरसीटीसी के 2 होटलों को चलाने का अनुबंध एक निजी फर्म को देने में हुई कथित मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। इस मामले में तेजस्वी यादव और उनकी मां और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को अगस्त 2018 में जमानत मिली थी।
सीबीआई ने इस मामले में दो कंपनियों और 12 लोगों को आरोपी बनाया था। इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने भी चार्जशीट दायर की थी और तेजस्वी यादव पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था।