नंदीग्राम में अपनी हार के बावजूद ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 (4) के कारण है जो बताता है: