नागरिकता (संशोधन) क़ानून, 2019 के जरिए उन हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, ईसाइयों और पारसियों को  भारत की नागरिकता प्रदान करने का रास्ता प्रशस्त किया जा रहा है, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न से त्रस्त होकर 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले, भारत आ चुके हैं। इस विधेयक को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर, 2019 को लोकसभा में पेश किया है।