उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में एक पत्रकार दीप श्रीवास्तव ने न्यूज़लाउंड्री की पत्रकार निधि सुरेश के ख़िलाफ़ मानहानि का मुक़दमा दर्ज कराया है। समझा जाता है कि दीप श्रीवास्तव ने वह एफ़आईआर इसलिए दर्ज कराई क्योंकि न्यूज़लाउंड्री ने इस पर एक ख़बर छापी थी और उस ख़बर में कथित उगाही का आरोप लगाया गया था। हालाँकि, पुलिस एफ़आईआर में कारण साफ़ नहीं है।
पत्रकार पर उगाही के आरोप की रिपोर्ट छापी तो रिपोर्टर के ख़िलाफ़ FIR?
- मीडिया
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- 7 Jul, 2021
उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में न्यूज़लाउंड्री की पत्रकार निधि सुरेश के ख़िलाफ़ एक पत्रकार दीप श्रीवास्तव ने मानहानि का मुक़दमा दर्ज कराया है। समझा जाता है कि दीप श्रीवास्तव ने वह एफ़आईआर इसलिए दर्ज कराई क्योंकि न्यूज़लाउंड्री ने इस पर एक ख़बर छापी थी।

न्यूज़लाउंड्री ने जो अब रिपोर्ट छापी है उसके अनुसार दीप श्रीवास्तव की मानहानी की शिकायत को स्वीकार करते हुए यूपी पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 और 501 के तहत एफ़आईआर दर्ज की है। रिपोर्ट के अनुसार इस एफ़आईआर का आधार निधि सुरेश के ट्वीट को बताया गया है, लेकिन वह कौन सा ट्वीट है यह साफ़ नहीं किया गया है। यहीं पर न्यूज़लाउंड्री ने सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले का ज़िक्र करते हुए लिखा है कि आपराधिक मुक़दमे के मामले में शिकायतकर्ता को मजिस्ट्रेट के सामने ही आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत ही शिकायत दर्ज कराना चाहिए क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 500 और 501 के तहत अपराध असंज्ञेय हैं।