दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीविज़न चैनल रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ के ख़िलाफ़ मामला दायर करने वाली बॉलीवुड हस्तियों को नोटिस जारी किया है। लेकिन इसके साथ ही अदालत ने रिपब्लिक और टाइम्स नाउ को निर्देश दिया है कि पूरे बॉलीवुड को आरोपों के कठघरे में खड़े करने वाले ग़ैर-ज़िम्मेदाराना, अपमानजनक या मानहानि करने वाली सामग्री न चलाएं। अदालत ने इन टीवी चैनलों से यह भी कहा है कि वे बॉलीवुड की हस्तियों का मीडिया ट्रायल न करें।
दो टीवी चैनलों को कोर्ट का निर्देश : मीडिया ट्रायल नहीं
- मीडिया
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- 9 Nov, 2020
दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीविज़न चैनल रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ को निर्देश दिया है कि पूरे बॉलीवुड को आरोपों के कठघरे में खड़े करने वाले ग़ैर-ज़िम्मेदाराना, अपमानजनक या मानहानि करने वाली सामग्री न चलाएं।
