महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव में 27 फ़ीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में फ़ैसला किया है कि महाराष्ट्र में कोई भी चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के नहीं लड़ा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फ़ैसले का पहले अध्ययन करेगी और उसके बाद ही कोई दूसरा फ़ैसला लिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ़ से एक रिपोर्ट दाखिल की थी जिसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर कई बातें कही गई थीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी बिंदुओं पर गौर करते हुए आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है।