एक बेहद अहम फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की अधिसूचना रद्द कर दी। अदालत ने इसका कारण बताते हुए कहा कि यह आरक्षण बग़ैर किसी सर्वे और आँकड़े के ही दिया गया था।