महाराष्ट्र की महा विकास अघाडी सरकार और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दोनों की याचिका को खारिज कर दिया है।
परमबीर मामला: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ठाकरे सरकार, देशमुख की अर्जी
- महाराष्ट्र
- |
- 8 Apr, 2021
महाराष्ट्र की महा विकास अघाडी सरकार और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में जांच एजेंसी सीबीआई से कहा था कि वह मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों की 15 दिन के अंदर जांच करे। याचिकाकर्ता डॉ. जयश्री पाटिल की याचिका पर हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया था।
हाई कोर्ट के फ़ैसले के कुछ घंटे बाद ही अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलकर उन्हें इस्तीफ़ा सौंपा था।