महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाने वाले मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा कि वे इस मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट जाएं। अदालत ने यह भी कहा कि याचिका में अनिल देशमुख को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया। मुकुल रोहतगी आज ही बॉम्बे हाई कोर्ट का रूख़ करेंगे।
परमबीर सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आप हाई कोर्ट जाइए
- महाराष्ट्र
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- 24 Mar, 2021
महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाने वाले मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

अदालत ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है और हम इसे ध्यान में रखेंगे। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 226 में काफी शक्तियां हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई जांच एजेंसी इसकी जांच करे तो हाई कोर्ट यह कर सकता है। कुल मिलाकर अदालत ने इसमें ज़्यादा दख़ल देने से इनकार कर दिया।
परमबीर सिंह ने याचिका में अपने ट्रांसफ़र को चुनौती दी है। परमबीर सिंह को कमिश्नर पद से हटाकर डीजी, होमगार्ड बना दिया गया था।