मुंबई की वकील निकिता जैकब को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने बुधवार को निकिता की गिरफ़्तारी पर तीन हफ़्ते तक की रोक लगा दी है। पुलिस ने सोमवार को निकिता जैकब और पुणे के इंजीनियर शांतनु के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी किया था। दोनों के ख़िलाफ़ दर्ज केस में उन पर ग़ैर जमानती धाराएं लगाई गई हैं।
टूलकिट मामला: निकिता को राहत, गिरफ़्तारी पर तीन हफ़्ते तक लगी रोक
- महाराष्ट्र
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- 17 Feb, 2021
मुंबई की वकील निकिता जैकब को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने बुधवार को निकिता की गिरफ़्तारी पर तीन हफ़्ते तक की रोक लगा दी है।

सूत्रों के मुताबिक़, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम 11 फ़रवरी को निकिता जैकब की खोज में उनके घर पहुंची थी। पुलिस के मुताबिक़, निकिता ने कहा था कि वह जांच में शामिल होंगी लेकिन वह अंडरग्राउंड हो गयीं। इसके बाद निकिता ने पुलिस की कार्रवाई से राहत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।